संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी हमारी राजभाषा है। केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा अनुभाग/प्रकोष्ठ के गठन का प्रावधान है। केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना हमारी विधिक जिम्मेदारी भी है। इन्हीं प्रावधानों के अनुपालन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजभाषा अनुभाग/प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2011 में किया गया।
राजभाषा अनुभाग/प्रकोष्ठ राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा प्राप्त विभिन्न निर्देंशों के अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य अपनी स्थापना के बाद लगातार कर रहा है।
राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार प्रोत्साहन के माध्यम से करना। केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करना। समय –समय पर राजभाषा नीति संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना साथ ही अधिकरी/कर्मचारियों/छात्र/छात्राओं के लिए कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के राजभाषा हिंदी से संबंधित नियम एवं वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन विश्वविद्यालय में सुनिश्चिति करना।
राजभाषा अनुभाग/प्रकोष्ठ – प्रभारी/हिंदी अनुवादक
[email protected] [email protected]23 July 2020